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हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध अतिक्रमण पर चला तहसील प्रशासन का बुलडोजर

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पयागपुर में नहर विभाग की जमीन से अतिक्रमण कर कराया गया था निर्माण

जिलेदार त्यागी

पयागपुर/बहराइच। तहसील क्षेत्र के थाना हुजूरपुर अंतर्गत धनपारा में नहर विभाग की भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ राजस्व गुरुवार देर शाम विभाग ने बुलडोजर चलाकर कब्जा हटवाया। कार्रवाई में तीन मकान व दुकान हटाए गए। तहलील प्रशासन ने यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद किया है।  

तहसीलदार पयागपुर थाना हुजूरपुर क्षेत्र अंतर्गत धनपारा गांव में राजस्व की जमीन पर आसपास के लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर दुकान बम मकान का निर्माण कर लिया था। मामले में उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई थी।   तहसीलदार अंबिका चौधरी ने बताया कि उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के निर्देश पर राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाया। यह भूमि नहर विभाग की है, जिस पर लंबे समय से कब्जा था।

राजस्व विभाग के अनुसार संबंधित लोगों के खिलाफ पूर्व में बेदखली के आदेश पारित हो चुके थे और स्वेच्छा से कब्जा हटाने के कई अवसर दिए गए थे। निर्धारित समय में कब्जा न हटाने पर संयुक्त अभियान चलाकर कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार विशेश्वरगंज निशांत राना, कानूनगो रामलाल, लेखपाल पंकज, सौरभ पाठक और हुजूरपुर पुलिस मौजूद रही।

 

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